बीवी को रात-रातभर यूट्यूब देखने की लत थी, तिलमिलाए पति ने उतारा मौत के घाट
बीवी को रात-रातभर यूट्यूब देखने की लत थी, तिलमिलाए पति ने उतारा मौत के घाट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। रातभर पत्नी के मोबाइल पर फिल्म देखने से नाराज एक शख्स ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के समय दंपति का दो साल का बेटा भी पास ही सो रहा था। हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम चेतन चौगुले है। चेतन अपनी पत्नी आरती व दो साल के बेटे के साथ अंधेरी इलाके में रहता था। चेतन बेरोजगार था इसलिए घर खर्च को लेकर पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। इसके अलावा चेतन को पत्नी की यूट्यूब पर लगातार वीडियो देखने की आदत भी पसंद नहीं थी। मंगलवार रात भी पति पत्नी के बीच विवाद हुआ इसके बाद आरती मोबाइल पर फिल्म देखने लगी। चेतन ने यह कहते हुए आरती को फिल्म देखने से मना किया कि उसे सोने में परेशानी हो रही है। लेकिन आरती ने फिल्म देखना जारी रखा जिसके बाद चेतन सो गया। चेतन सुबह चार बजे उठा तो उसने देखा कि आरती तब भी मोबाइल पर फिल्म देख रही थी। चेतन इससे नाराज हो गया और दोनों के बीच कहा सुनी शुरू हो गई। इसके बाद चेतन ने आरती को धक्का देकर गिरा दिया और घर में रखी रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। गलती का एहसास होने पर बुधवार को चेतन खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
शादी से इनकार करने पर 14 साल की लड़की की हत्या करने वाले को उम्रकैद
इसके अलावा शादी से इनकार करने पर 14 साल की लड़की की हत्या करने वाले 21 वर्षीय आरोपी को पालघर कोर्ट ने उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए शख्स का नाम दिलेश सोमल्या खरपडे है। जुर्माना न देने पर खरपडे को तीन महीने और कैद की सजा काटनी होगी। पालघर पुलिस के प्रवक्ता हेमंत काटकर ने बताया कि मामले में 31 अक्टूबर 2016 को जव्हार पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाई हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल खरपडे इलाके में रहने वाली एक 14 साल की नाबालिग से इकतरफा प्यार करता था। उसने लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज खरपडे ने अकेली कहीं जा रही लड़की का पीछा किया और पीछे से कुल्हाडी से गरदन पर वार कर उसकी जान ले ली। लड़की की पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस निरीक्षक घनश्याम आढाव को जांच का जिम्मा सौंपा गया। आढाव ने खरपडे के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जिसके आधार पर अदालत ने खरपडे को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।