21 साल का होने तक मां की निगरानी में रहेगा रेप का आरोपी
21 साल का होने तक मां की निगरानी में रहेगा रेप का आरोपी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। छह वर्षीय बालिका से रेप के आरोपी की उम्र 21 वर्ष की होने तक उसे अपनी मां की निगरानी में रहना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हाल ही में यह निर्णय दिया है। आरोपी भंडारा जिले के मोहाडी का निवासी है। उसने 23 मई 2016 को पड़ोस में ही रहने वाली एक 6 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार किया था। उस वक्त आरोपी की उम्र करीब 16 साल की थी। बालिका की मां की शिकायत पर उसके खिलाफ पुलिस ने भादंवि 376 और पॉक्सो सेक्शन 6 के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले को बाल न्यायालय ने सत्र न्यायालय में भेजा था। सत्र न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर आरोपी को दोषी पाया था। उसे 10 साल की जेल की और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन नियमानुसार उसके 21 वर्ष का होने तक उसे जेल में नहीं, केवल निगरानी में रखा जा सकता है। ऐसे में सत्र न्यायालय ने उसे पुणे स्थित एक सुधारगृह में भेजने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ आरोपी ने अपनी मां के माफर्त हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। मां ने हाईकोर्ट से विनती की थी कि, उसके बेटे की सजा रोककर बेटे को अपनी निगरानी में रहने दिया जाए। कोर्ट ने उसकी यह विनती मंजूर कर ली। आरोपी 21 वर्ष का होने तक मां की निगरानी मंे रहेगा। मामले में आरोपी की ओर से एड. राजेंद्र डागा ने पक्ष रखा।