जिले में ३३ हजार टैक्सपेयर में से ५० फीसदी ने दाखिल नहीं किया रिटर्न
छतरपुर जिले में ३३ हजार टैक्सपेयर में से ५० फीसदी ने दाखिल नहीं किया रिटर्न
डिजिटल डेस्क, छतरपुर । जिले में इनकम टैक्स विभाग में 32 हजार 996 करदाता है, लेकिन इनमें से अब तक 50 फीसदी से अधिक ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इसके आयकर विभाग ने नौकरीपेशा और कारोबारियों के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की आखिरी तारीख निर्धारित की है। हालांकि, ऐसे कारोबारी जिनका अकाउंट ऑडिट होने वे 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आयकर अधिकारी ने बताया कि निर्धारित अवधि के निकलने के बाद करदाता पेनाल्टी के साथ तीन माह के अंदर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। इसके बाद वे रिटर्न फाइल करने से वंचित हो जाएंगे।
सुपर सिटीजन को टैक्स में ५ लाख तक की छूट
आयकर विभाग ने सुपर सिटीजन को ५ लाख तक आमदनी पर छूट मिलेगी। इसके बाद उन्हें टैक्स के स्लैब के हिसाब से आयकर का भुगतान करना पड़ेगा। सुपर सिटीजन की निर्धारित लिमिट से अधिक आय होने पर उन्हें भी टैक्स लगेगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को ३ लाख की आय में छूट मिलेगी।
टैक्स के स्लैब पर नजर
इनकम टैक्स
२.५० लाख तक ०%
२.५०- ५ लाख ५%
५ से १० लाख २०%
१० लाख से अधिक ३०%
कब तक कौन भर सकता है रिटर्न
> नौकरी पेशा और मध्यम कारोबारी के लिए ३१ जुलाई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख।
> खाते का ऑडिट कराने वाले कारोबारियों के लिए ३१ अक्टूबर की तारीख निर्धारित।
> इंटरनेशनल लेबल पर कारोबार करने के लिए ३० नवंबर तक भर सकेंगे रिटर्न।
> निर्धारित समय सीमा के निकलने के बाद नौकरी पेशा और कारोबारी ३ माह तक १ हजार से लेकर १० हजार की पेनाल्टी जमा कर रिटर्न फाइल कर सकेंगे।
कौन-कौन कर रहा रिटर्न फाइल
> नौकरीपेशा और स्वतंत्र व्यक्ति ३१ हजार ६९९।
> जिले में केवल २८३ फर्म कर रहीं रिटर्न फाइल।
> ११ ट्रस्ट भी रिटर्न फाइल कर बता रही आय।
> १३७ एसोसिएशन भी रिटर्न कर रहे दाखिल।
रिटर्न फाइल करने में सावधानी जरूरी
à जो व्यक्ति और संस्था या फर्म रिटर्न फाइल कर रहे उन्हें स्पष्ट ब्यौरा देना होगा। यदि निर्धारित अवधि में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो ऑनलाइन नोटिस जारी किया जाएगा। समय में रिटर्न दाखिल करने वालों की पेनल्टी से भी बचत होगी।
-दिनेश कुमार बिंदवार, आयकर अधिकारी