आईपीएल की टिकट के लिए विदेशी बैंक के डेबिट व क्रेडिट कार्ट के दुरुपयोग के मामले में आरोपी को जमानत नहीं
आईपीएल की टिकट के लिए विदेशी बैंक के डेबिट व क्रेडिट कार्ट के दुरुपयोग के मामले में आरोपी को जमानत नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) की टिकट के लिए विदेशी बैंक के डेबिट व क्रेडिट बैंक का दुरुपयोग करने के मामले के एक आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। आरोपी सुजीत ओझा पर कनाडा के एक शख्स के डेबिट व क्रेडिट कार्ड (रायल बैंक आफ कनाडा) का दुरुपयोग करने का आरोप है। हालांकि जमानत आवेदन में ओझा ने दावा किया था कि उसकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। वह बेगुन्हा उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश डीएस देशमुख के सामने दावा किया कि 15 अप्रैल 2019 को मुंबई इंडियन व रायल चैलेंजर बेगलोर के बीच आईपीएल एक मैच हुआ था। इस मैच के 68 टिकट के लिए विदेशी बैंक के डेबिट व क्रेड़िट कार्ड का दुरुपयोग किया गया है। कुल मिलाकर इन कार्डों से दो लाख 35 हजार रुपए निकाले गए है। सायबर पुलिस को इस संबंध में शिकायकत मिली थी । शुरुआती जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका भी मिली है। जिन्हें भी पुलिस ने पकड़ा है। जहां तक बाद आरोपी ओझा की है तो वह इस प्रकरण का मुख्य संदिग्ध आरोपी है। जिसने अपने तकनीकि ज्ञान के जरिए आनलाइन आईपीएल के टिकट बुक किए थे। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपी जांच में प्रथम दृष्टया आरोपी की संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। इसलिए आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है।