नए मोटर वाहन कानून को लेकर बवाल, महाराष्ट्र भारी भरकम जुर्माना लागू करने को तैयार नहीं
नए मोटर वाहन कानून को लेकर बवाल, महाराष्ट्र भारी भरकम जुर्माना लागू करने को तैयार नहीं
डिजिटल डेस्क,मुंबई। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माना वसूलने की इजाजत देने वाले केंद्र सरकार के कानून को महाराष्ट्र जस का तस लागू करने के पक्ष में नहीं है। राज्य सरकार जुर्माने की राशि में कमी करना चाहती है। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल लोगों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता। सोमवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने साफ कहा है कि नए कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा बताई गई जुर्माने की राशि राज्य सरकार को स्वीकार नहीं है। जुर्माने की राशि कितनी होगी इसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी। रावते के इस कदम को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खामोश हैं। उनकी तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है।
दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का किया जा रहा दावा
गौरतलब है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देशभर में नया मोटर वीइकल कानून 1 सितंबर से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसे लेकर देशभर में हायतौबा मची है। जुर्माने की राशि बढ़ाने के बारे में गडकरी का कहना है भारी जुर्माना राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, कानून तोड़ने वाले लोगों को मन में डर पैदा करने के लिए लगाया गया है। देश में सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों के मन में डर हो, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे।
फिलहाल पुराना मोटर व्हीकल एक्ट से ही जुर्माना वसूली
नए मोटर वीइकल एक्ट में केंद्र सरकार ने न्यूनतम और अधिकतम जुर्माना राशि तय की है जो पहले से कई गुना ज्यादा है। अब राज्य सरकारों को तय करना है कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम राशि के बीच कितना जुर्माना वसूला जाए। इस संबंध में राज्यों को नोटिफिकेशन निकालना है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। फिलहाल, राज्य में पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही जुर्माना वसूला जा रहा है।