फर्म ने व्हाट्सएप पर भेजी कानूनी नोटिस, हाईकोर्ट ने माना सही

फर्म ने व्हाट्सएप पर भेजी कानूनी नोटिस, हाईकोर्ट ने माना सही

Bhaskar Hindi
Update: 2018-06-15 15:15 GMT
फर्म ने व्हाट्सएप पर भेजी कानूनी नोटिस, हाईकोर्ट ने माना सही

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के जरिए एक फर्म द्वारा अपने दूसरे पक्षकार को नोटिस भेजने की बात को स्वीकार कर लिया है। दावा दायर करने वाले फर्म ने अदालत को बताया कि उसने हाईकोर्ट में दायर किए गए आवेदन की नोटिस प्रतिवादी के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा है। तथ्यों को जानने के बाग हाईकोर्ट ने कहा कि पीडीएफ स्वरुप में भेजी गई नोटिस को रिसीवर ने न सिर्फ प्राप्त किया बल्कि उसे देखा भी है। 

एसबीआई कार्ड व पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। जस्टिस गौतम पटेल के सामने यह आवेदन सुनवाई के लिए आया। इस दौरान आवेदनकर्ता ने दावा किया कि वे मुंबई निवासी रोहित जाधव को नोटिस भेज रहे है लेकिन वह उसे स्वीकार करना टाल रहा है। इसके बाद जाधव को पीडीएफ स्वरुप में व्हाट्सएप पर मामले की अगली सुनवाई के लेकर नोटिस भेजा है।

जस्टिस ने कंपनी के इस आवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि व्हाट्सएप के संकेत दर्शा रहे हैं कि जाधव को न सिर्फ नोटिस मिली है, बल्कि उसने उसे देखा भी है। जस्टिस ने आवेदनकर्ता को कहा है कि वह अगली सुनवाई के दौरान जाधव के घर के पते की जानकारी हमारे सामने रखे ताकि हम जरुरत पड़ने पर उसके खिलाफ वारंट जारी कर सके। 

 

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