पीएम केयर फंड से पीएम की तस्वीर हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब 

याचिका  पीएम केयर फंड से पीएम की तस्वीर हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब 

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-13 13:11 GMT
 पीएम केयर फंड से पीएम की तस्वीर हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पीएम केयर्स फंड से प्रधानमंत्री का नाम और तस्वीर हटाने का निर्देश देने के लिए दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि यह महत्वपूर्ण मामला है और केंद्र को 23 दिसंबर तक इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कांग्रेस पार्टी के सदस्य विक्रांत चव्हाण ने इस याचिका में आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स) न्याय कोष की आधिकारिक वेबसाइट से राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिह्न की तस्वीर भी हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने अबतक हलफनामा जमा नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह से कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको लेकर केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करें। खंडपीठ ने सरकार को 23 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को अगली सुनवाई तीन जनवरी 2022 तय की है। 

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