मालेगांव विस्फोट मामले में अब तक पूरी हो चुकी है 181 गवाही, 150 की बाकी
मालेगांव विस्फोट मामले में अब तक पूरी हो चुकी है 181 गवाही, 150 की बाकी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि मालेगांव बम धमाके को लेकर अब तक 181 गवाहों की गवाही हो चुकी। अब करीब 150 गवाहों की गवाही और बाकी है। ऐसे में मामले में आरोपी कर्नल प्रसार पुरोहित के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी से जुड़े मुद्दे को मुकदमे की सुनवाई के अंत में सुना जाना चाहिए। सोमवार को एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदेश पाटील ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा।
वहीं पुरोहित की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्रीकांत शिवदे ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली गई है।उन्होंने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ को बताया कि मुंबई की विशेष अदालत ने कहा है कि मुकदमें के अंत में आरोपी (पुरोहित) की मंजूरी से जुड़े मुद्दे को सुना जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं, उसी समय मंजूरी के विषय पर निर्णय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मेरे मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी ली जानी चाहिए।
यदि इस मंजूरी के बिना मुकदमा चलाया जाता है तो मुकदमा अर्थहीन माना जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल खूफिया सूचना जुटाने की ड्युटी में लगे थे। फिर भी उन्हें इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट में पुरोहित की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली गई है। इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा न चलाया जाए।
वहीं इस धमाके में अपने बेटे को गंवानेवाले निसार अहमद सैय्यद बिलाल की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता बीएच देसाई ने पुरोहित की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी पर अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून के तहत गंभीर आरोप है। इसलिए उनकी मांग पर विचार न किया जाए। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई रखी है। पुरोहित के अलावा मालेगांव बम धमाके मामले में भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी आरोपी हैं।