टोल के नजदीक रहते हैं तो 150 में दौड़ाइए पूरे महीने गाड़ी
टोल के नजदीक रहते हैं तो 150 में दौड़ाइए पूरे महीने गाड़ी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यदि आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल गेट के नजदीक रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल बूथ के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग 150 रूपये प्रति माह फीस देकर उस टोल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह खुलासा समाजसेवी और अधिवक्ता रंजन तोमर की ओर से लगाए आरटीआई के जवाब में हुआ है। तोमर ने आरटीआई लगाकर पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट रहने वाले लोगों को किस प्रकार की छूट मिलती है? इसके जवाब में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग फीस अधिनियम 2008 की धारा 9 (3) का हवाला देते हुए बताया है कि यदि आप किसी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल गेट के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और आपकी गाड़ी गैर-वाणिज्यिक है तो आप 150 रूपये प्रति माह देकर उस टोल का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ एक शर्त्त यह है कि आपके आसपास उस टोल के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता न हो।
इसके अलावा यदि आपके पास वाणिज्यिक वाहन है, लेकिन (िजस पर राष्ट्रीय परमिट नहीं है) और आपके निवास स्थान (जिस जिले में वह वाहन पंजीकृत है), उस पूरे जिले में यदि कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है तो आपको निर्धारित टोल फीस का 50 प्रतिशत अर्थात् मात्रा आधा ही देना होगा। गौरतलब है कि आए दिन टोलकर्मियों के साथ मारपीट की खबरें आती हैं। इसमें अधिकांश मामले स्थानीय लोगों और टोलकर्मियों के बीच के होते हैं।