बहू को प्रताड़ित करने के मामले में विद्या चव्हाण सहित परिवार के खिलाफ एफआईआर
बहू को प्रताड़ित करने के मामले में विद्या चव्हाण सहित परिवार के खिलाफ एफआईआर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधान परिषद सदस्य विद्या चव्हाण और उनके परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर अपनी बहू को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य विद्या चव्हाण के अलावा उनके पति अभिजीत, उनके बेटे अजित (पीड़िता के पति), आनंद (पीड़िता के देवर) और शीतल (आनंद की पत्नी) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विलेपार्ले पुलिस थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। विद्या चव्हाण की ओर से इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार चव्हाण और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ उनकी बहू ने 16 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि राकांपा नेता और उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ भादंवि की धारा 498 ए, 354, 323, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।