आरती देशमुख को मिली राहत का ईडी ने किया विरोध, एजेंसी ने कहा - अदालत ने नहीं सुना हमारा पक्ष
हाईकोर्ट आरती देशमुख को मिली राहत का ईडी ने किया विरोध, एजेंसी ने कहा - अदालत ने नहीं सुना हमारा पक्ष
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख को संपत्ति की जब्ति को लेकर मिली राहत का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बांबे हाईकोर्ट में विरोध किया है। मंगलवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने अपनी शिकायत रखते हुए दावा किया कि इस मामले को लेकर सोमवार को आदेश जारी करते समय जांच एजेंसी ईडी के पक्ष को नहीं सुना गया है। यह आदेश याचिकाकर्ता ने एक तरफा हासिल किया है। जबकि यह याचिका सुनवाई के योग्य ही नहीं है।
सोमवार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पूर्व मंत्री देशमुख के परिवार की संपत्ति की जब्ती को लेकर प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग कानून (पीएमएलए) के तहत गठित प्राधिकरण इसको लेकर सुनवाई करे लेकिन अंतिम आदेश जारी न करे। मामले को लेकर श्री सिंह की शिकायत को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई दस दिसंबर को करेंगे।
देशमुख की पत्नी ने (प्रोवीजनल अटैचमैंट) की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा था कि संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के संबंध में संबंधित प्राधिकरण सुनवाई करे लेकिन इस पर अंतिम आदेश तब तक न जारी करे जब तक कि हाईकोर्ट में मौजूद याचिका का निपटारा न हो जाए। जब्ती की कार्रवाई को लेकर पीएमएलए कानून के तहत गठित प्राधिकरण के सामने सुनवाई चल रही है।
देशमुख की पत्नी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने खंडपीठ के सामने दावा किया था कि मामले की सुनवाई कर रहा प्राधिकरण संपत्ति को जब्त करने को लेकर 9 दिसंबर 2021 को आदेश जारी कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि मामले को लेकर प्राधिकरण का गठन नियमों के विपरीत किया गया है। प्राधिकरण में दो सदस्य व एक चेयरमेन होना चाहिए। लेकिन प्राधिकरण में सिर्फ एक ही सदस्य है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए कानून के तहत यदि प्राधिकरण इस मामले की सुनवाई करता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्राधिकरण को इस मामले में अंतिम आदेश देने से रोका जाए। गौरतलब है कि ईडी ने देशमुख व उनके परिवार की चार करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी तौर पर जब्त की है। यह संपत्ति देशमुख व उनकी पत्नी व प्रीमियर पोर्ट लिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर है।