चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग राजनीति से प्रेरित - साध्वी
चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग राजनीति से प्रेरित - साध्वी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। साल 2008 मालेगांव बम धमाके मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने वकील प्रशांत मंगू के मार्फत राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की विशेष अदालत को सूचित किया है कि उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग से जुड़ा आवेदन आधारहीन व तथ्यहीन है। यह आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। इसलिए इसे खारिज कर दिया जाए। साध्वी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। कोर्ट में दायर हलफनामें साध्वी ने कहा है कि मेरे चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से जुड़ा आवेदन राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। यह आवेदन लोकप्रियता पाने के लिए दायर किया गया है। इधर एनआईए ने भी अपना हलपनामा कोर्ट में दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि साध्वी चुनाव लड़ने के लिए पात्र है या नहीं यह तय करना चुनाव आयोग का काम है।
साध्वी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग को लेकर मालेगांव बम धमाके में अपने बेटे की जान गंवानेवाले निसार अहमद बिलाल ने एनआईए कोर्ट में आवेदन दायर किया है। आवेदन में दावा किया गया है कि साध्वी आंतकी कृत्य में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रही है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया है। उनकी जमानत के खिलाफ अभी भी सुुप्रीम कोर्ट में अपील सुनवाई के लिए प्रलंबित है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर साध्वी मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहती थी लेकिन अब वे चुनावी गतिविधियों में पूरी तरह से सक्रिय है। इसलिए साध्वी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान हाजिर रहने का निर्देश दिया जाए। इस मामले पर 24 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है।