बलवे में हुई थी मौत, पीड़ित परिवार को मदद

सिवनी बलवे में हुई थी मौत, पीड़ित परिवार को मदद

Bhaskar Hindi
Update: 2023-02-09 09:23 GMT
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डिजिटल डेस्क,सिवनी। डूंडासिवनी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले बलवे में हुई  एक व्यक्ति की मौत के मामले में कोर्ट ने पीडि़त परिवार को चार लाख रुपए देने का आदेश दिया है। वर्ष 2018 में रूपचंद सोनवाने की मौत बलवे में हुई थी। इस पर पुलिस ने धारा 302 का मामला दर्ज किया था। 16 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रूपचंद की पत्नी कुंताबाई और बेटी सारथी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास शर्मा के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन लगाया था।

इस संबंध में सचिव ने तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन की मांग की जिसने बताया कि मृतक की पत्नी और बच्चों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और मृतक की हत्या के बाद परिवार की जिम्मेदारी कुंताबाई पर आ गई है जो मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण कर रही है। तहसीलदार के प्रतिवेदन पर सचिव विकास शर्मा ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि मृतक रुपचंद की पत्नी कुंताबाई और बेटी सारथी को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। सचिव ने आदेश की कॉपी कुंताबाई को दी और एक कॉपी कलेक्टर को भी भेजी है। 

 

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