शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द नहीं
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवति के साथ दुष्कर्म करनेवाले आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया है। मामला रद्द करने की मांग को लेकर आरोपी आशुतोष राणे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोपी ने दावा किया था कि उसने शिकायतकर्ता की सहमति से संबंध बनाए थे। इस मामले में दुष्कर्म का मामला नहीं बनता है।
न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि आरोपी पीड़िता के रिश्ते में आता था। लिहाजा उसके लिए पीड़िता से विवाह करना असान नहीं था। फिर भी उसने पीड़िता से शादी का झूठा वादा करके उसके साथ संबंध बनाए और पीड़िता भी शादी की चक्कर में आकर संबंध बनाने के लिए राजी हुई। पर अमेरिका से लौटने के बाद आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से इंकार कर दिया। जिसके चलते पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुणे के देहू रोड पुलिस स्टेशन में 28 मई 2018 को एफआईआर दर्ज कराई।
खंडपीठ ने एफआईआर पर गौर करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए है। ऐसी स्थिति में हम आरोपी के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को रद्द नहीं कर सकते है। यह कहते हुए खंडपीठ ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया।