संशोधन विधेयक पारित : अब विधायकों के वाहन चालक को सरकार देगी वेतन
संशोधन विधेयक पारित : अब विधायकों के वाहन चालक को सरकार देगी वेतन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधायकों के ड्राइवरों को अब राज्य सरकार प्रति महीने 15 हजार रुपए वेतन देगी। विधायक वाहन चालक का लाइसेंस रखने वाले 60 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को अपना वाहन चालक नियुक्त कर सकते हैं। गुरूवार को इससे जुड़ा संशोधन विधेयक विधानसभा में एकमत से मंजूर कर लिया गया। सरकार को इस मद में सालाना 6 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब ने गुरूवार को विधानसभा में महाराष्ट्र विधानमंडल के सदस्यों के वेतन व भत्ते अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक के मुताबिक विधानमंडल के हर सदस्य को वाहन चालकों की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सदस्य वाहन चलाने का वैध लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति, जिसकी उम्र 60 साल से कम हो, उसे अपना वाहन चालक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। वाहन चालकों को प्रति माह 15 हजार रुपए का तय वेतन मिलेगा। सरकार को इस मद में सालाना 6.60 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। परब जब यह विधेयक पेश कर रहे थे तो पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार ने वेतन को 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की मांग की।
राज्य के विधायकों को पीए रखने का अधिकार है। इनका वेतन विधानमंडल की तरफ से दिया जाता है। साथ ही उन्हें मोबाइल नेट पैक और लैंडलाइन फोन के बिल के नाम पर 8 से 10 हजार रुपए मिलते हैं। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र की जनता के कार्य के लिए आने-जाने अलावा वाहन भत्ता, प्रवास भत्ता दिया जाता है।