नागपुर सहित राज्य की पांच परिषदों पर प्रशासक नियुक्त,ग्राम विकास विभाग ने जारी किए आदेश

नागपुर सहित राज्य की पांच परिषदों पर प्रशासक नियुक्त,ग्राम विकास विभाग ने जारी किए आदेश

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-19 06:10 GMT
नागपुर सहित राज्य की पांच परिषदों पर प्रशासक नियुक्त,ग्राम विकास विभाग ने जारी किए आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  नागपुर जिला परिषद के साथ राज्य की वाशिम, अकोला, धुले और नंदुरबार जिला परिषद बर्खास्त कर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद न्यायालयीन पेंच फंसने से पांचों जिला परिषद के पदाधिकारियों को अगले चुनाव होने तक पद पर बने रहने का अधिकार बहाल किया गया था। इन पांचों जिला परिषद पर सीईओ और पंचायत समिति पर बीडीओ को प्रशासक नियुक्त किया गया है। राज्य के ग्राम विकास विभाग की ओर से 18 जुलाई की देर शाम आदेश जारी किया गया है।

21 मार्च 2017 तक था कार्यकाल

फरवरी 2012 में नागपुर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव हुए थे। 21 मार्च 2017 को नागपुर जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया। निर्वाचन आयोग की ओर से नए चुनाव की घोषणा भी की गई थी। जिला परिषद चुनाव से पहले पारशिवनी और वानाडोंगरी को नगर परिषद और नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। जिला परिषद चुनाव की प्रभाग रचना में इन दोनों क्षेत्रों को शामिल किए जाने से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायालय ने याचिका दायर कर जिला परिषद चुनाव को स्थगिती दी। दूसरी याचिका महिलाओं को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिए जाने को लेकर दायर की गई। हाईकोर्ट ने पारशिवनी और वानाडोंगरी को जिला परिषद चुनाव क्षेत्र से हटाकर नई प्रभाग रचना कर चुनाव का रास्ता साफ कर दिया, लेकिन महिला आरक्षण को लेकर पेंच फंसा रहा। इस संबंध में राज्य सरकार को िनयम में संशोधन कर जवाब देने के लिए समय दिया गया। राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं मिलने पर निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई। 

और फिर यह हुआ

अदालत के निर्णय पर निर्वाचन आयोग ने दोबारा प्रभाग रचना और आरक्षण की घोषणा की। नियम में संशोधन नहीं किए जाने से नई आरक्षण प्रक्रिया में महिला आरक्षण फिर 50 प्रतिशत के पार चला गया। इसे पुन: न्यायालय में चुनौती दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नंदुरबार जिला परिषद की याचिका पर कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर सरकार को फटकार लगाई। तत्काल जिला परिषद बर्खास्त कर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आधार लेकर ग्राम विकास विभाग ने न्यायालयीन प्रक्रिया में फंसी पांचों जिला परिषद और उनके अधीनस्थ पंचायत समितियां बर्खास्त कर प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं।
 

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