पुलिस कर्मियों से मारपीट के 19 आरोपियों को 2-2 वर्ष की जेल

शहडोल पुलिस कर्मियों से मारपीट के 19 आरोपियों को 2-2 वर्ष की जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-30 09:50 GMT
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डिजिटल डेस्क,शहडोल। थाना क्षेत्र ब्यौहारी में वर्ष 2014 में एसआई केएस गहलौत व महिला डीएसपी सहित अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में 19 आरोपियों को न्यायालय द्वारा दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि ब्यौहारी थाना प्रभारी नगनौड़ी निवासी रामनाथ पटेल की मौत के मामले की जांच के लिए एएसआई एपी सिंह, एसआई एचएल मिश्रा एवं अन्य स्टाफ के साथ नगनौडी पहुंचे थे। गांव में मृतक के घर के एवं आसपास के करीब 300 पुरूष-महिलाओं को भीड एकत्रित थी। भीड़ ने मृतक के शव की निरीक्षण एवं पंचनामा नहीं करने दिया। 

डीएसपी पिंकी जीवनानी भी पहुंची। जिन्होंने भीड़ को समझाने की कोशिश की, किंतु भीड़ के लोग सुबह उग्र रूपधर कर जान से खत्म करने की नीयत से गाली देते हुए लाठी-पत्थर से मारपीट करने लगे। जिससे गहलौत के सिर व पैरों में चोट लगी। अन्य पुलिस कर्मियों को भी चोट आई। सभी ने भागकर जान बचाई। विवेचना बाद मामला न्यायालय में पेश हुआ। प्रकरण की विवेचना में धनपुरी थाने के टीआई सतीश द्विवेदी की भी अहम भूमिका रही।

विचारण बाद अपर सत्र न्यायालय ब्यौहारी द्वारा ओरापीगण राजकुमार कोल 37 वर्ष, रामविमल पटेल 42 वर्ष, महंतराम उर्फ मंहता उर्फ रामनिवास पटेल 45 वर्ष, रामरूचि पटेल 47 वर्ष, राजेश पटेल 27 वर्ष, गुजरात पटेल 58 वर्ष, कृष्ण कुमार पटेल 45 वर्ष, विजय पटेल 35 वर्ष, रामअभिलाल पटेल 36 वर्ष, रमेश पटेल 32 वर्ष, द्वारिका पटेल 57 वर्ष, श्याम सरोज पटेल 52 वर्ष, रामसजीवन पटेल 51 वर्ष, रामनिरंजन उर्फ पोजीसन पटेल  27 वर्ष, जगन्नाथ पटेल 50 वर्ष बल्देव पटेल 46 वर्ष सभी निवासी ग्राम  नगनौडी, श्रीनिवास पटेल 72 वर्ष, मायाराम पटेल 78 वर्ष एवं सुरेन्द्र पटेल 39 वर्ष निवासी ग्राम उकसा को धारा 332 सहपठित धारा 149 में 2 वर्ष का कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड एवं धारा 147 में एक वर्ष का कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में आरके चतुर्वेदी एडीपीओ ब्यौहारी द्वारा पैरवी की गई।

 

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