सूझा कमाल का आईडिया!: जिला परिषद ने 208 करोड़ बैंक में 180 दिन कर दिए फिक्स डिपॉजिट, 4 करोड़ ब्याज से होगा विकास कार्य

  • आय बढ़ाने की ढूंढ निकाली अनोखी तरकीब
  • नागपुर जिला परिषद का राज्य में पहला प्रयोग
  • 4 करोड़ रुपए ब्याज से विकास कार्य किया जाएगा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-07 15:19 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला परिषद की कार्यक्षेत्र के मुकाबले निधि कम है। जो निधि प्राप्त होती है, उससे अपेक्षित विकास नहीं हो पाता। आय बढ़ाने के लिए सभी संभावनाएं तलाशना शुरू है। इसी कड़ी में जिप ने अनूठा प्रयोग किया। अलग-अलग विभागों को सरकारी स्तर से मिलनेवाली निधि से जब तक काम नहीं होता, तब तक वो करंट अकाउंट में पड़ी रहती है। उसी निधि को फिक्स डिपाॅजिट करने पर मिलनेवाले ब्याज से जिप की आय बढ़ सकती है। यह विचार आने पर प्रशासन के साथ राय शुमारी कर जिप के पास जमा 208 करोड़ रुपए दो राष्ट्रीयकृत बैंकों में 180 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट किया गया। परिपक्वता अवधि तक पूरी रकम जमा करने पर 4 करोड़ से अधिक ब्याज जिप को मिलेगा। ब्याज की रकम जिप के सेस फंड में स्थानांतरित कर विकासकार्यों में उपयोग करने की अनोखी तरकीब ढूंढी गई। जिला परिषद में इस तरह का अपने-आप में पहला प्रयोग है। राज्य में भी इस तरह की पहल भी पहली ही मानी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 की जमा निधि

जिला परिषद ने 208 करोड़ रुपए दो राष्ट्रीयकृत बैंकों में 180 दिन की मुद्दत के लिए फिक्स डिपॉजिट किए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 108 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। यह रकम वित्तीय वर्ष 2023-2024 में सरकार से कई योजनाओं पर प्राप्त निधि है। फिक्स डिपॉजिट की परिपक्वता अवधि से पहले निधि की आवश्यकता पड़ने पर रकम बैंक से निकालने की शर्त पर फिक्स डिपॉजिट की गई है। परिपक्वता अवधि तक जो रकम बैंक में जमा रहेगी, उस पर ब्याज मिलेगा। मिलनेवाले ब्याज की रकम सेस फंड में जमा की जाएगी, जो जिला परिषद की अपनी निधि है।

पूंजी निवेश को सदन की मंजूरी

महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 की धारा 109 (3) में स्थायी समिति को जिला निधि की निवेश व्यवस्था व विनियमन करने का पूरा अधिकार है। महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 की धारा 130 (3) में जिला निधि व शिर्ष अंतर्गत निधि निवेश के दिशा-निर्देश अनुसार विविध योजना के लिए प्राप्त जमा निधि राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर जिप के सदन को अवगत कर मंजूरी प्राप्त की गई।


अध्यक्ष जिला परिषद के मुताबिक मुक्ता कोकड्डे जिप को प्राप्त विविध योजना की निधि जब तक खर्च नहीं होती, उसे बैंक में निवेश करने का जिप व पंस अधिनियम 1961 में प्रावधान है। नियम व कानून के दायरे में 208 करोड़ रुपए दो राष्ट्रीयकृत बैंकों में 180 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट किए हैं। उससे मिलनेवाली ब्याज की रकम जिप के सेस फंड में जमा की जाएगी। जिप की आय बढ़ाने की दिशा में उठाए गए विविध कदमाें में यह एक कदम है।


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