सुनवाई: एनडीसीसी बैंक घोटाला : दोषियों की जमानत पर 9 को फैसला
दोनों पक्षों ने रखा अपना-अपना पक्ष
डिजिटल डेस्क, नागपुर। एनडीसीसी बैंक घाेटाले में दोषियों ने सत्र न्यायालय में सजा निलंबन और जमानत के लिए अनुरोध अर्जी दायर की है। सत्र न्यायाधीश अार.एस. पाटील (भोसले) के समक्ष हुई सुनवाई में सभी दोषियों और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। सभी की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दोषियों की जमानत अर्जी पर 9 जनवरी को फैसला आने की संभावना है।
एनडीसीसी बैंक में हुए 150 करोड़ के घोटाले में अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी, दलाल केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 12.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देते हुए सुनील केदार सहित अन्य आरोपीयों ने सजा निलंबन और जमानत की मांग की है। सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) ने केदार की जमानत अर्जी नामंजूर की थी। अब अन्य दोषियों की जमानत अर्जी पर फैसला दिया जाएगा।