New Delhi News: अजित गुट के पास ही रहेगा घड़ी चुनाव चिह्न, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी यह हिदायत
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बैनर पोस्टर में लिखें-मामला कोर्ट में विचाराधीन
- चुनाव आयोग के फैसले को शरद गुट ने दी है चुनौती
New Delhi News : एजेंसी| महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) आगामी चुनाव में घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि, उसे पोस्टर-बैनर में लिखना होगा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। शीर्ष कोर्ट राकांपा (शरद गुट) की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया था कि अजित गुट अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। हाल में हुए चुनावों में उनके पोस्टरों-बैनरों पर ‘मामला कोर्ट में विचाराधीन’ नहीं लिखा गया। इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में "घड़ी' सिंबल के इस्तेमाल से रोका जाए। हालांकि, अजित गुट ने इसे गलत बताया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अजित गुट को हलफनामा देने को कहा है। साथ ही, चेतावनी दी कि यदि आदेश का उल्लंघन किया गया, तो कोर्ट खुद ही मामले का स्वत: संज्ञान लेगा। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।
चुनाव आयोग के फैसले को शरद गुट ने दी है चुनौती
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च और चार अप्रैल को अजित पवार नीत खेमे को अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा के अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर उसमें यह उल्लेख करने का निर्देश दिया था कि ‘घड़ी’ चिह्न का आवंटन न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि अजित पवार खेमा को मामले में निर्णय आने तक इस चिह्न के उपयोग की अनुमति होगी। शरद पवार ने निर्वाचन आयोग के 6 फरवरी के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसमें अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को वास्तविक राकांपा के रूप में मान्यता दी गई थी।