Nagpur News: सरस्वती विद्यालय जांच में दोषी साबित संस्था को भेजा नोटिस, बिना अनुमति ले गए पिकनिक

  • शिक्षणाधिकारी की बिना अनुमति विद्यार्थियों को पिकनिक ले गए
  • शिक्षणाधिकारी कार्यालय से अनुमति की 28 शर्तें
  • शिक्षणाधिकारी की बिना अनुमति विद्यार्थियों को पिकनिक ले गए

Bhaskar Hindi
Update: 2024-12-01 11:44 GMT

Nagpur News : सरस्वती विद्यालय के विद्यार्थियों को वर्धा जिले के बोर धरण में पिकनिक पर ले जा रही बस के पलट जाने से हुई दुर्घटना मामले की जांच में स्कूल प्रबंधन को दोषी ठहराया गया। जांच में शिक्षणाधिकारी की बिना अनुमति विद्यार्थियों को पिकनिक पर ले जाने, एसटी महामंडल की बस ले जाने का नियम दरकिनार कर निजी ट्रैवल्स एजेंसी की बस का उपयोग किए जाने का खुलासा हुआ। जांच रिपोर्ट मिलने पर शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार ने शिक्षण संस्था को नोटिस भेजकर मुख्याध्यापक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

स्कूल प्रबंधन में खलबली

सरस्वती विद्यालय के विद्यार्थियों को पिकनिक ले जा रही बस के साथ दुर्घटना मंगलवार को घटी। इसमें दसवीं कक्षा की एक छात्रा की दर्दनाक मृत्यु हो गई। विद्यार्थी तथा ड्राइवर समेत 44 घायल हो गए। शिक्षणाधिकारी ने उसे गंभीरता लेकर उपशिक्षणाधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। शुक्रवार को जांच पूरी कर रिपोर्ट शिक्षणाधिकारी को सौंपी गई। शिक्षणाधिकारी की बिना अनुमति लिए विद्यार्थियों को पिकनिक ले जाने व निजी ट्रैवल्स एजेंसी की बस का उपयोग कर नियम का उल्लंघन करने की जांच में पुष्टि हुई है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है। शिक्षणाधिकारी की ओर से शिक्षण संस्था को नोटिस भेजने पर स्कूल में खलबली मच गई है।

शिक्षणाधिकारी कार्यालय से अनुमति की 28 शर्तें

पिकनिक के लिए शिक्षणाधिकारी कार्यालय से अनुमति के लिए 28 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। विभाग को फाइल भेजने पर दस्तावेजाें की पड़ताल करने के बाद अनुमति दी जाती है। एसटी महामंडल की बस से विद्यार्थियों को पिकनिक ले जाना, संस्था व स्कूल कमेटी का मंजूरी प्रस्ताव, प्रथमोपचार सुविधा आदि प्रमुख शर्तों का समावेश है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही शिक्षणाधिकारी कार्यालय से अनुमति प्रदान की जाती है।

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