Nagpur News: 31 दिसंबर तक भुगतान, तो कर रियायत का लाभ, 900 करोड़ इस बार लक्ष्य

  • 1 जनवरी के बाद 2 फीसदी जुर्माना
  • 900 करोड़ इस बार लक्ष्य

Bhaskar Hindi
Update: 2024-12-01 12:17 GMT

Nagpur News : महानगरपालिका के संपत्ति कर विभाग की ओर से 31 दिसंबर तक टैक्स भुगतान कर 10 फीसदी रियायात का लाभ लेने का आवाहन किया गया है। इस संबंध में कर विभाग की ओर से बताया गया है कि आर्थिक वर्ष 2024-25 में संपत्ति कर में रियायत लेने के लिए 31 दिसंबर तक की समयावधि रखी गई है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में महानगरपालिका ने 900 करोड़ कर संकलन का लक्ष्य रखा है। शहर में 6.68 लाख संपत्तिधारकों में से 2.60 लाख संपत्तिधारकों ने 133 करोड़ का संपत्ति भुगतान कर जून तक 10 फीसदी सुविधा का लाभ उठाया है। अब 4.08 लाख संपत्तिधारकों के लिए संपत्ति कर भुगतान में रियायत देने के लिए 31 दिसंबर तक समय सीमा तय किया गया है।

1 जनवरी के बाद 2 फीसदी जुर्माना

संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान करने पर 10 फीसदी और आफलाइन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष संकलन केन्द्र पर पहुंचकर 5 फीसदी रियायत पाई जा सकती है। यह रियायत सरकारी कर को छोड़कर लागू रहेगी। अब तक ऑनलाइन पद्धति से 1 लाख नागरिकों ने 60 करोड़ का टैक्स भुगतान कर 5.40 करोड़ रुपए की सुविधा पाई है। इसके साथ ही आफलाइन प्रक्रिया में 1.60 लाख से अधिक धारकों ने 68 करोड़ रुपए का संपत्ति कर भुगतान कर 2.56 करोड़ रुपए की रियायत प्राप्त की है। 1 जनवरी के बाद संपत्ति कर भुगतान करने पर बकाया संपत्ति कर पर 2 फीसदी का दंड लगाया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के प्रावधान में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में नारिकों से 31 दिसंबर तक संपत्ति कर भुगतान करने का आह्वान किया गया है।


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