यस बैंक-डीएचएफएल धोखाधड़ी : बिल्डर अविनाश भोसले को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
- यस बैंक-डीएचएफएल धोखाधड़ी
- बिल्डर अविनाश भोसले को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
Bhaskar Hindi
Update: 2023-06-06 16:38 GMT
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट से बिल्डर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पूर्व विधायक (एमएलसी) अविनाश भोसले की यस बैंक-डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी दो याचिकाएं सुनने से इनकार कर दिया। उनकी याचिका खंडपीठ को भेजी गई है। न्यायमूर्ति प्रकाश डी. नाईक की एकल पीठ के समक्ष भोसले की दो याचिकाएं सुनवाई के लिए आईं। एक याचिका में जमानत और दूसरी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भोसले को पिछले साल 28 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वह आर्थर रोड जेल में बंद है।