बॉम्बे हाईकोर्ट: हत्या की आरोपी महिला को मिली जमानत

  • सेशन कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार
  • बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत
  • हत्या की आरोपी थी महिला

Bhaskar Hindi
Update: 2023-12-25 12:40 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हत्या की आरोपी ज्योति भीकाजी शिंदे को जमानत दी दी। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता का हत्या का इरादा नहीं था। व्यक्ति की मारपीट के दौरान सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई। याचिकाकर्ता का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की एकल पीठ के समक्ष वकील सुमित काटे की ओर से ज्योति भीकाजी शिंदे की दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुमित केट दलील दी कि याचिकाकर्ता पिंपरी-चिंचवड़ की रहने वाली है। इस साल 25 अगस्त को नागेश उर्फ कृष्णा भंडारी नामक व्यक्ति धारदार हथियार से कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा था। इस दौरान याचिकाकर्ता कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे और उनकी भंडारी से मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में भंडारी के सिर पर डंडे से चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गयी। चिंचवड़ पुलिस स्टेशन में याचिकाकर्ता समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने 5 सितंबर को याचिकाकर्ता ज्योति शिंदे को गिरफ्तार किया। उसके बाद से ही वह जेल में बंद है। याचिकाकर्ता का हत्या का कोई इरादा नहीं था। पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि घटना अचानक घटित हुई है और मृतक की ओर से उकसावे की पूरी संभावना है। याचिका को स्वीकार की जाती है। पीठ ने याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों पर 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इससे पहले सेशन कोर्ट ने हत्या का गंभीर आरोप होने का हवाला देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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