सुप्रीम कोर्ट की पटकार: पूर्व राकांपा सुप्रीमो शरद पवार की तस्वीरों का क्यों कर रहे हैं इस्तेमाल

  • शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं
  • सुप्रीम कोर्ट की अजित पवार खेमे को फटकार

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-14 14:35 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राकांपा के अजित पवार खेमे द्वारा राकांपा के संस्थापक वरिष्ठ नेता शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने को लेकर जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने अजित खेमे से पूछा कि जब चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता दी है तो वे प्रचार सामग्री में पूर्व राकांपा सुप्रीमो शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।

शरद पवार खेमे की तरफ से अजित पवार खेमे पर आरोप लगाया था कि पार्टी में विभाजन के बाद भी राजनीतिक लाभ पाने के लिए अजित खेमा शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है।

जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने गुरुवार को शरद पवार खेमे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी तस्वीर और नाम का उपयोग करने पर रोक लगाते हुए अजित खेमे से यह हलफनामा दायर करने को कहा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोर्ट ने मामले में 19 मार्च को सुनवाई मुकर्रर करते हुए अजित खेमे को उससे पहले हलफनामा प्रस्त करने के लिए कहा है।

अजित पवार खेमे ने जारी किया सर्कुलर

सुप्रीम कोर्ट की फटकार और निर्देश के बाद राकांपा (अजित गुट) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल ने यहां मीडिया को बताया कि उनके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें सभी पार्टी कार्यकर्ता, नेताओं और कार्यालय को प्रचार सामग्री में शरद पवार की तस्वीर और नाम इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई पुराना बैनर या पोस्टर हो जिसका उपयोग किया गया हो।

कोर्ट ने आज हमसे यह सूचित करने के लिए एक हलफनामा पेश करने के लिए कहा है कि हम अब से शरद पवार के नाम या तस्वीर का उपयोग नहीं करेंगे।

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