बॉम्बे हाई कोर्ट ने वडाला आरटीओ से पूछा-कहां गई लग्जरी बस
- कहां गई लग्जरी बस
- बॉम्बे हाई कोर्ट का वडाला आरटीओ से सवाल
- आरटीओ ने रोड टैक्स नहीं भरने उठाया था बस
- बस मालकिन ने लगाई अदालत में गुहार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को आरटीओ को फटकार लगाते हुए पूछा कि बस कहां गई? अदालत ने आरटीओ को 3 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। आरटीओ ने साल 2016 में रोड टैक्स नहीं भरने पर बस को उठाकर ले गई थी। उसके बाद से बस गायब है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को लग्जरी बस मालकिन की ओर से अधिवक्ता अशोक सरावगी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने आरटीओ को फटकार लगाते हुए तीन सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। वडाला आरटीओ रोड टैक्स नहीं भरने पर 22 सितंबर 2016 को कुर्ला से लक्जरी बस उठा कर ले गई थी। बस मालकिन ने रोड टैक्स भरने के बाद अपनी बस को आरटीओ से छुड़ाने के लिए गई, तो पता चला कि वडाला आरटीओ में उसकी बस नहीं है। आरटीओ अधिकारियों ने बम मालिक को बस के विषय में जानकारी नहीं दी। वह नेहरु नगर पुलिस स्टेशन में बस के गायब होने की शिकायत की, पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ली। इसके बाद बस मालकिन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। याचिका में आरटीओ के साथ नेहरू नगर पुलिस स्टेशन और शिव रत्न कोआपरेटिव बैंक को पार्टी बनाया गया है। बस पर शिव रत्न कोआपरेटिव बैंक से पांच लाख रुपए कर्ज लिया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह बैंक की किस्त लगातार भर रही थी। उन्होंने बैंक से भी बस के विषय में पूछताछ किया, लेकिन उन्हें उसका पता नहीं चला।