जल्द जारी होगा नोटिस: असली राकांपा हम, इसलिए शरद गुट के विधायकों को अयोग्य करो - अजित गुट
- विधान मंडल के दोनों सदनों में दायर की याचिका
- शरद पवार गुट पहले ही दे चुका है अर्जी
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद और अजित गुट में ठन गई है। शरद गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए अजित गुट ने विधान मंडल के दोनों सदनों में याचिका दायर की है। अजित गुट की याचिका में जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड और रोहित पवार समेत शरद गुट के 10 विधायकों के नाम हैं। विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि याचिका में अजित गुट ने दावा किया है कि वो असली राकांपा हैं। इसलिए शरद गुट के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। राकांपा (शरद) के प्रदेश अध्यक्ष पाटील पहले ही अजित गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अर्जी विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद की उप-सभापति को दे चुके हैं।
शरद गुट के इन विधायकों के नाम
अजित गुट ने जिन 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है उनमें जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार, राजेश टोपे, अनिल देशमुख, संदीप क्षीरसागर, मानसिंह नाइक, प्राजक्त तनपुरे, रवीन्द्र भुसारा और विधायक बालासाहेब पाटील शामिल हैं।
दो विधायकों पर सस्पेंस
विधायक नवाब मलिक और चेतन तुपे को लेकर सस्पेंस कायम है। इन दोनों ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। इसलिए इनका नाम अजित गुट की याचिका में नहीं है। जुलाई में शिंदे-फडणवीस सरकार में अजित पवार समेत राकांपा के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद शरद गुट ने उक्त सभी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका विधानसभा अध्यक्ष के पास दायर थी।
जल्द जारी होगा नोटिस
हाल ही में शरद गुट ने अजित समर्थक विधान परिषद के चार सदस्यों (सतीश चव्हाण,अमोल मिटकरी, विक्रम काले और अनिकेत तटकरे) को अयोग्य घोषित करने की याचिका उप-सभापति डॉ. नीलम गोर्हे के पास दायर की थी। सूत्रों के अनुसार उप-सभापति अगले कुछ दिनों में अजित गुट के विधायकों को नोटिस जारी कर सकती हैं।
शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई सोमवार को
सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को फटकार लगाए जाने के बाद अब राहुल नार्वेकर ने सोमवार को फिर से शिंदे और उद्धव गुट के विधायकों को सुनवाई के लिए बुलाया है। दोनों ही गुटों के वकील अपना पक्ष फिर से रखेंगे। पिछली सुनवाई में नार्वेकर ने दोनों पक्षों को एक दूसरे के कागजात उपलब्ध कराने के लिए कहा था। नार्वेकर ने शुक्रवार को कहा कि विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई में न देरी होगी और न कोई जल्दबाजी होगी।