सुप्रीम कोर्ट: उद्धव ठाकरे गुट की गुहार - विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ जल्द सुनवाई की जाए

  • विधायकों की अयोग्यता का मामला
  • उद्धव ठाकरे गुट की सुप्रीम कोर्ट से गुहार
  • याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-10 14:01 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उद्धव ठाकरे गुटे ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह कुछ ही महीनों में होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए नही जाने के मामले पर जल्द सुनवाई करें। ठाकरे गुट की तरफ से आज वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को बताया कि अगले चार महीने के भीतर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे है। ऐसे में मामले में 19 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बजाय एक हफ्ता पहले यानी 12 जुलाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी को एक ईमेल रिक्वेस्ट भेजने के लिए कहा, जिस पर वह विचार करेंगे।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में सुनील प्रभु (उद्धव ठाकरे गुट) की नवीनतम याचिका पर नोटिस जारी कर मुख्य न्यायाधीश ने स्पीकर ऑफिस से इस मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा था। फरवरी में, सुनवाई को टालते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि वह पहले मामले की मेंटेबिलिटी के मुद्दे पर विचार करेगी। यह वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा उठाए गए उस मुद्दे के जवाब में आया था कि एकनाथ शिंदे गुट ने स्पीकर के आदेश के एक हिस्से को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था।


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