मदद का हाथ: महाराष्ट्र में 45 लाख से अधिक हैं निराश्रित महिलाएं, चल रही है कई योजनाएं
- वृंदावन में 1,000 विधवाओं के लिए आवास
- महाराष्ट्र में 45 लाख से अधिक हैं निराश्रित महिलाएं
- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना सहित कई कार्यक्रम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि सरकार निराश्रित महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए शक्ति सदन, वन स्टॉप सेंटर, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना सहित कई कार्यक्रम चला रही है। खासकर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इरानी ने यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में विधवा महिलाओं की संख्या 4 करोड़ 32 लाख 61 हजार से अधिक है जबकि तलाकशुदा माहिलाओं की संख्या 9 लाख 10 हजार है। इनमें महाराष्ट्र में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की संख्या क्रमश: 4,520,764 और 1,54,274 है। मध्यप्रदेश में विधवाओं की संख्या 2,160,609 और तलाकशुदा की संख्या 44,272 है।
वृंदावन में 1,000 विधवाओं के लिए आवास
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए शक्ति सदन नाम से एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह की व्यवस्था की गई है। यह योजना विशेष रूप से निराश्रितों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सहायता के लिए बनाई गई है। उत्तरप्रदेश के वृंदावन में विधवाओं के लिए 1,000 निवासियों की क्षमता वाला आवास स्थापित किया गया है। सखी सेंटर नाम से लोकप्रिय वन स्टॉप सेंटर का मकसद हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। इसी प्रकार महिला हेल्पलाइन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम भी निराश्रित महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे हैं।
विधवा महिलाओं की आयु 40 वर्ष से अधिक और 59 साल से कम होनी चाहिए
भारत सरकार की एक बेहद ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। इस स्कीम का उद्देश्य गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विधुरों और विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मासिक आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए विधवा महिलाओं की आयु 40 वर्ष से अधिक और 59 साल से कम होनी चाहिए।