भूमि सौंपें: बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश
- 31 अगस्त तक भूमि सौंप दी जाए
- सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के निर्माण के लिए जमीन सौंपने की नई समयसीमा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 31 अगस्त तक भूमि को सौंप दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ को आज सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने बताया कि हाईकोर्ट को 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ भूमि सौंपने की दिशा में काफी प्रगति हुई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पीठ को यह इंगित किया कि राज्य सरकार को पूरी जमीन का कब्जा सौंपने और इस परियोजना को महत्व की परियोजना घोषित करने के लिए दो अलग-अलग सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी करने होंगे, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के दौरान भी निर्माण कार्य जारी रहे। इस दलील पर गौर करते हुए सीजेआई ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार इस संबंध में नए जीआर जारी करें और ऐसा उसे 31 अगस्त तक करना होगा। साथ ही 7 सितंबर तक सभी आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी शीघ्रता से दे दी जाए। पीठ ने इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से अनुरोध किया कि वह प्रगति का जायजा ले, ताकि काम 1 अक्टूबर तक पूरा हो जाए।
इससे पहले 17 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार ने बांद्रा में जमीन का पहला हिस्सा जारी करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को आवंटित 30.16 एकड़ के कुल क्षेत्रफल में से पूरे 9.64 एकड़ को आवंटित करने के लिए दिसंबर 2024 तक इंतजार करने की जरुरत नहीं है। इसके बाद 15 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को सूचित किया था कि बीकेसी परिसर में 4.39 एकड़ जमीन 10 सितंबर तक हाईकोर्ट को सौप दी जाएगी।