भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट का ज्योति जगताप को अंतरिम जमानत देने से इंकार, 7 को सुनवाई

  • ज्योति जगताप को अंतरिम जमानत देने से इंकार
  • 7 अगस्त को हो सकती अगली सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-16 11:47 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भीमा कोरेगांव मामले की कथित आरोपी ज्योति जगताप को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। जगताप ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इंकार कर दिया था।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष आज जगताप की जमानत याचिका का मामला सूचीबद्ध था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने कोर्ट को बताया कि मामले को गलती से अंतरिम जमानत के लिए सूचीबद्ध किया गया।

जस्टिस सुंदरेश ने कॉज लिस्ट (जिसके अनुसार मामले को अंतरिम जमानत के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सूचीबद्ध किया) पर ध्यान देते हुए कहा, हम उन्हें अंतरिम जमानत देने के पक्ष में नहीं है और मामले पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टाल दी। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि हमने अंतरिम जमानत की मांग नहीं की है। इसे गलत तरीके से दिखाया गया है। इस पर सुनवाई करनी होगी। वह 3.5 साल से जेल में बंद है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्योति जगताप को यह कहते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का मामला प्रथम दृष्ट्या सत्य है और वह प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा थीं। जगताप हाईकोर्ट के 17 अक्टूबर 2022 के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।


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