एनसीपी विधायकों की अयोग्यता: सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने दिया दो सप्ताह का और समय
- एनसीपी विधायकों की अयोग्यता का है मामला
- स्पीकर को 15 फरवरी तक सुनाना होगा फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) के विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला करने के लिए समय सीमा और बढ़ा दी है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में 31 जनवरी तक निर्णय लेने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने दिया दो सप्ताह का और समय
विधानसभा अध्यक्ष ने समय सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले निर्णय लेने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि नार्वेकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले पर फैसला लेने में व्यस्त थे, ऐसे में कोर्ट द्वारा दी गई 31 तारीख तक आदेश का पालन करना संभव नहीं है। लिहाजा हमें और तीन सप्ताह का समय दिया जाए।
एनसीपी विधायकों की अयोग्यता का मामला
हालांकि, शरद परवार खेमे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मेहता की इस मांग का विरोध किया और कोर्ट से कहा कि अतिरिक्त समय बढाकर मांगने की अब यह परंपरा हो चली है। इसलिए केवल एक ही सप्ताह का समय बढाकर दिया जाए। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने स्पीकर को तीन के बजाय दो सप्ताह यानी 15 फरवरी तक निर्णय लेने के लिए समय सीमा बढ़ाकर दे दी है।