मुंबई: एसआरए के घरों को अब पांच साल बाद बेचा जा सकेगा
- विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित हुआ विधेयक
- गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे बोले- मुंबई में एसआरए फ्लैट धारकों को होगा फायदा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) की इमारतों के घरों को अब पांच साल बाद बेचा जा सकेगा। इससे मुंबई सहित राज्य के लगभग 2.50 लाख फ्लैट धारकों को फायदा हो सकेगा। अभी तक एसआरए के घरों को 10 साल बाद ही बेचने का नियम लागू था। एसआरए नियम को शिथिल करने के लिए बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में महाराष्ट्र झोपड़पट्टी (संशोधन, निर्मूलन व पुनर्विकास) (दूसरा संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया गया। जिसको दोनों सदनों में पारित कर लिया गया। नागपुर के विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने एसआरए के घरों की बिक्री की के लिए 10 साल का लॉकिंग पीरियड था। जिसे घटाकर 5 साल करने के प्रस्ताव को बीते 19 दिसंबर को मंजूर दी गई थी। जिसके बाद अब दोनों सदनों में महाराष्ट्र झोपड़पट्टी पुनर्विकास विधेयक 2023 मंजूर हुआ है। इससे एसआरए इमारतों के घर मालिक पांच साल बाद घर बेच सकेंगे। सावे ने कहा कि मानसून अधिवेशन के दौरान लॉकिंग अवधि 10 साल से घटाकर 7 साल करने का फैसला लिया गया था। लेकिन मुंबई के भाजपा विधायक और विभिन्न संगठनों ने लॉकिंग अवधि को 5 साल करने की मांग की थी। जिसके बाद सरकार ने अब यह फैसला लिया है। सावे ने बताया कि भविष्य में एसआरए फ्लैट धारकों के आधार क्रमांक को जोड़ा (संलग्नीकरण) जाएगा। इससे योजना का दुरुपयोग करने वालों पर रोक लगाई जा सकेगी।