जमीन मामला: एनसीपी नेता एकनाथ खडसे को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका
- अदालत ने एसीबी की दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका की खारिज
- पुणे के भोसरी जमीन का मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट से राकांपा नेता एकनाथ खडसे को झटका लगा है। अदालत ने सोमवार को पुणे के भोसरी जमीन मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर किया था। खडसे पर राजस्व मंत्री रहने के दौरान पुणे के पास भोसरी में जमीन की खरीद में हेराफेरी करने का आरोप है। इस मामले में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे और न्यायमूर्ति एन.आर.बोरकर की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को एकनाथ खडसे की याचिका पर सुनवाई हुई। खडसे की ओर से पेश वकील शिरीष गुप्ते ने दलील दी कि एसीबी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करते समय कानून का पालन नहीं किया गया। उन्होंने एसीबी की दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता डॉ.बीरेंद्र सराफ ने खडसे के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि खडसे पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है।
आरोप है कि खडसे 2016 में अपनी पत्नी मंदाकिनी खडसे और दामाद गिरीश चौधरी के नाम पर पुणे के भोसरी के एमआईडीसी इलाके में 3 एकड़ का प्लॉट खरीदा था। उस समय वह राजस्व मंत्री थे। उन्होंने यह प्लॉट 3 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। जबकि उसकी कीमत 30 करोड़ से अधिक है। खडसे ने इस प्लाट खरीदते समय अपने पद का दुरुपयोग किया। एसीबी ने इस मामले में खडसे पूछताछ की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खडसे पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। पिछले दिनों ईडी ने खडसे की 11 संपत्तियों को जब्त किया है।