बॉम्बे हाईकोर्ट: नवाब मलिक को झटका - मेडिकल ग्राउंड में जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
- मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश
- नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पर मलिक की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को रखी गई है। न्यायमूर्ति पृथ्वी के.चव्हाण की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को नवाब मलिक की जमानत याचिका सुनवाई के लिए आयी। पीठ ने मलिक की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश दिया। मलिक को सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की जमानत मिली है। इसकी मियाद 11 जनवरी को खत्म हो रही है। इससे पहले मलिक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत पाने की कोशिश की। अदालत के इनकार करने पर मलिक को 11 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जमानत के लिए गुहार लगानी पड़गी। मामले की सुनवाई
नवाब मलिक को फरवरी 2022 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मलिक ने जमानत के लिए पहले निचली अदालत और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। उस समय हाईकोर्ट का कहना था कि मलिक को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिसे देख कर तुरंत जमानत दी जाए।