दूसरी कंपनी जैसी बोतल: बॉम्बे हाईकोर्ट से केएलएफ निर्मल इंडस्ट्रीज को झटका
- पैराशूट हेयर ऑयल के समान नीली बोतल का उपयोग मामला
- रोक का आदेश रद्द करने से किया इनकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से केएलएफ निर्मल इंडस्ट्रीज को झटका लगा है। अदालत ने अपने नारियल तेल उत्पादों के लिए पैराशूट नारियल तेल के समान नीली पैकेजिंग और लेबल का उपयोग करने से रोकने के अपने आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति आर.आई.छागला की पीठ ने कहा कि केएलएफ निर्मल इंडस्ट्रीज यह साबित करने में विफल रही कि पैराशूट नारियल तेल के निर्माता मैरिको लिमिटेड ने जानबूझकर केएलएफ निर्मल के नारियल तेल उत्पादों की पैकेजिंग के खिलाफ आदेश मांगने में देरी की। मैरिको लिमिटेड ने केएलएफ निर्मल इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उनके नारियल तेल उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग में समानता के माध्यम से मैरिको के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। उसने दावा किया कि उसे जुलाई 2023 में विवादित उत्पाद और पैकेजिंग के बारे में पता चला और उसने तुरंत मुकदमा दायर किया।
मैरिको ने दावा किया कि इस तरह की दृश्य समानताएं उपभोक्ता में भ्रम पैदा कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से उनके पैराशूट नारियल तेल उत्पाद की सद्भावना और ब्रांड छवि को नुकसान हो सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 अगस्त 2023 को केएलएफ निर्मल इंडस्ट्रीज को कथित रूप से उल्लंघन कारी पैकेजिंग का उपयोग करने से रोकने के लिए आदेश दिया, जिसमें पैराशूट के नारियल पेड़, टूटे नारियल, नीली बोतल, कंटेनर समान पाया गया।