सुप्रीम कोर्ट: शिंदे गुट विधायकों को अयोग्य ठहराए नहीं जाने के मामले में याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमत
- याचिका को सूचीबद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत
- शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए नहीं जाने का मामला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा शिंदे गुट के विधायकों को संविधान की 10वी अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए न जाने के खिलाफ दायर याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज आज इस मामले का मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया और कहा कि इस याचिका को आज भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया, जबकि इस पर आज सुनवाई होनी थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 22 जनवरी को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की 5 जनवरी को सुनवाई तय की थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षता वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 22 जनवरी को शिंदे गुट को नोटिस जारी करते हुए मामले में दो सप्ताह में जवाब मांगा था। उद्धव खेमे ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इंकार करने और शिंदे गुट को असली शिवसेना बताने के खिलाफ 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।