बॉम्बे हाईकोर्ट: डीसीएम फडणवीस को धमकी के मामले में सावंत के खिलाफ सेशन कोर्ट का आदेश रद्द
- बॉम्बे हाई कोर्ट से राकांपा (शरद गुट) कार्यकर्ता योगेश सावंत के खिलाफ माझगांव सेशन कोर्ट के आदेश को किया रद्द
- सेशन कोर्ट ने सावंत के न्यायिक हिरासत को रद्द कर पुलिस हिरासत भेजने का दिया था आदेश
- सांताक्रुज पुलिस ने सावंत को किया था गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धमकी देने और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में राकांपा (शरद गुट) कार्यकर्ता योगेश सावंत को बड़ी राहत मिली है।
अदालत ने उनके खिलाफ माझंगाव सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सावंत को न्यायिक हिरासत को रद्द कर उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया था। न्यायमूर्ति आर.एन.लद्दा की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को योगेश सावंत की याचिका पर सुनवाई हुई।
सेशन कोर्ट ने सावंत के न्यायिक हिरासत को रद्द कर पुलिस हिरासत भेजने का दिया था आदेश
याचिका में मझगांव सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा उनकी (सावंत) न्यायिक हिरासत को रद्द करने के 2 मार्च के आदेश की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया गया था। याचिका में दावा किया गया था कि सांताक्रुज पुलिस ने सावंत को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने उन्हें बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सावंत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सांताक्रुज पुलिस ने बिना कोई नोटिस दिए सावंत के न्यायिक हिरासत को माझगांव सेशन कोर्ट में चुनौती दी।
सेशन कोर्ट ने सावंत के न्यायिक हिरासत को रद्द कर उन्हें 7 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। सावंत ने सेशन कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। पीठ ने सेशन कोर्ट के आदेश को रद्द कर सावंत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
सांताक्रुज पुलिस स्टेशन में योगेश सावंत के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 500, 505 (3), 506 (2) और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है।