मनी लान्ड्रिंग: समीर वानखेडे को मिली राहत, 1 मार्च तक मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकेगी ईडी
- ईडी समीर वानखेडे को एक मार्च तक गिरफ्तार नहीं करेगी
- खंडपीठ ने ईडी का बयान स्वीकार कर लिया
डिजिटल डेस्क, मुंबई (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह मनी लान्ड्रिंग मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे को एक मार्च तक गिरफ्तार नहीं करेगी। न्यायमूर्ति पीडी नायक और न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ ने ईडी का बयान स्वीकार कर लिया। वानखेडे ने याचिका दाखिल कर ईडी की ओर से दर्ज मनी लान्ड्रिंग मामला खारिज करने का अनुरोध किया है। मामले पर अगली सुनवाई एक मार्च को होगी।
खंडपीठ ने ईडी को उसी दिन ईसीआईआर (शिकायत) की प्रति पेश करने का निर्देश दिया। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए वानखेडे के खिलाफ मनी लान्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई की यह प्राथमिकी मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए सुपरस्टार (शाहरुख) के परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने से संबंधित है।
आपको बता दें ड्रग्स पार्टी मामले में अक्टूबर 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि आर्यन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। एनसीबी ने कोर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में वानखेड़े द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया था। सीबीआई ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर पिछले महीने वानखेडे और सैम डिसूजा समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे के भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की केस डायरी को तलब किया था। अदालत ने सीबीआई की इस दलील को नहीं माना था कि उनकी वानखेडे के खिलाफ जांच चल रही है।अदालत ने सीबीआई के जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी से वानखेडे को अंतरिम संरक्षण दिया था।