संशोधित आईटी नियमों को चुनौती: कामरा समेत कई याचिकाओं में खंडित फैसला, तीसरे न्यायाधीश के पास जाएगा मामला
- तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा मामला
- याचिकाओं में खंडित फैसला
- तीसरे न्यायाधीश के पास मामला भेजा जाएगा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा समेत कई याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया है। इसलिए मामले को फैसले के लिए तीसरे न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑनलाइन सामग्री के लिए फैक्ट चेक यूनिट को 10 दिनों तक सूचित नहीं किया जाएगा।
कुणाल कामरा समेत कई याचिकाओं में हाई कोर्ट का खंडित फैसला
संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) के माध्यम से फर्जी न्यूज की पहचान करने का अधिकार देता है। बुधवार को न्यायमूर्ति गौतम एस.पटेल ने याचिकाकर्ता कुणाल कामरा,एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजींस के पक्ष में फैसला सुनाया।
जबकि न्यायमूर्ति नीला के.गोखले ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। इस पर न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि हमारे बीच असहमति है, हमने अलग-अलग विचारों के साथ अलग-अलग निर्णय पारित किए हैं।
तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा मामला, संशोधित आईटी नियमों को चुनौती:
हम सहमत नहीं हो सके। इसके बाद खंडपीठ ने अपने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार याचिकाओं को तीसरे न्यायाधीश के पास भेजने के लिए मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय के समक्ष रखा जाए।