Mumbai News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को राहत, संपत्ति बेदखली नोटिस पर कार्रवाई नहीं करेगी ईडी

  • अर्जी पर फैसला होने तक कार्रवाई नहीं
  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही सुनवाई
  • शिल्पा और कुंद्रा ने नोटिस को मनमाना, अवैध और गैरजरूरी बताते हुए इन्हें हाई कोर्ट में चुनौती दी थी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-10 16:05 GMT

Mumbai News : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को जारी बेदखली नोटिस पर तब तक कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक अपीलीय न्यायाधिकरण संपत्ति की कुर्की से जुड़े आदेश को चुनौती देने वाली दंपती की अर्जी पर फैसला नहीं सुना देता।

ईडी ने 27 सितंबर को शिल्पा एवं कुंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में नोटिस जारी कर जुहू स्थित उनका बंगला और पुणे का एक फार्महाउस खाली करने का निर्देश दिया था। शिल्पा और कुंद्रा ने नोटिस को मनमाना, अवैध और गैरजरूरी बताते हुए इन्हें हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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