सुप्रीम कोर्ट: शरद पवार खेमे को राहत, चुनाव में एनसीपी नाम-चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति

लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की दी अनुमति

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-19 16:23 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को शरद पवार गुट को राहत मिली। शीर्ष अदालत ने शरद खेमे को राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) नाम और चुनाव चिन्ह (तुतारी बजाता व्यक्ति) लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है।

जस्टिस सूर्यकांत और कैवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिए है कि शरद पवार खेमे को दिया गया चुनाव चिन्ह (तुतारी बजाता व्यक्ति) आरक्षित रखें, अन्य किसी दल या उम्मीदवार को आवंटित न करें।

पीठ ने कहा कि घड़ी सिंबल का इस्तेमाल अजित पवार खेमा ही करेगा, लेकिन उन्हें अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी करनी होगी कि एनसीपी का घड़ी चुनाव चिन्ह कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए चुनावी विज्ञापनों में भी इसका जिक्र होना चाहिए।

इससे पहले 14 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने अजित पवार गुट को जमकर फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने शरद पवार की तस्वीर और नाम का उपयोग करने पर रोक लगाते हुए अजित खेमे से यह हलफनामा दायर करने को कहा था कि वह वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

अब आप अलग पार्टी है, अपनी पहचान भी बनाएं। अजित गुट के मीडिया संयोजक नवीन कुमार ने कहा कि आखिरकार आज शीर्ष अदालत ने भी चुनाव आयोग, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के अजित पवार ही असली एनसीपी होने के फैसले पर मुहर लगा दी है।



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