सत्र न्यायालय: राखी सावंत को गिरफ्तारी से मिला अंतरिम संरक्षण
- पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने राखी के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर
- सत्र न्यायालय से मिला अंतरिम संरक्षण
डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिंडोशी सत्र न्यायालय से अभिनेत्री राखी सावंत को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। राखी के पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। राखी की अग्रिम जमानत याचिका में दावा किया कि वीडियो शिकायतकर्ता के फोन में रिकार्ड किए गए थे। याचिकाकर्ता ने उन्हें बेनकाब करने के लिए ही वीडियो के बारे में मीडिया से बात की थी। अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ उनके पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने अंबोली पुलिस स्टेशन में उसके निजी वीडियो सार्वजनिक रूप से दिखाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। राखी सावंत ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने वकील अली काशिफ खान के माध्यम से दिंडोशी सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया। याचिका में दावा किया गया कि वीडियो शिकायतकर्ता के फोन में रिकॉर्ड किए गए थे। याचिकाकर्ता ने उन्हें बेनकाब करने के लिए ही वीडियो के बारे में मीडिया से बात की थी।
अभियोजन पक्ष ने पहले ही राखी सावंत की गिरफ्तारी की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया था, लेकिन शिकायतकर्ता दुर्रानी के वकील ने इस मामले में हस्तक्षेप करने और अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अपने जवाब में अभियोजन पक्ष ने राखी सावंत को किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि उनकी जांच चल रही है और उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि वीडियो किसने बनाया और इसे प्रसारित किया।
न्यायाधीश एस.वाई. भोसले ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यदि मामले को शिकायतकर्ता (दुर्रानी) के कहने पर स्थगित किया जाना है, तो अगली तारीख तक याचिकाकर्ता (सावंत) को संरक्षण दिया जाना उचित है। इसलिए जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाएं।