हाईकोर्ट: निर्माता-निर्देशक करण जौहर को राहत, नाम का उपयोग कर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक

  • करण के नाम का उपयोग कर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक
  • करण जौहर को राहत

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-13 15:26 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हाई कोर्ट से फिल्म निर्माता एवं निर्देशक करण जौहर को राहत मिली है। अदालत ने उनकी याचिका पर फिल्म "शादी के निर्देशक करण और जौहर’ की रिलीज पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी है। यह फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी। करण जौहर ने याचिका में फिल्म के शीर्षक में अपने नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी।न्यायमूर्ति आर.आई.छागला की एकलपीठ के समक्ष गुरुवार को करण जौहर की ओर से वकील पराग खांधर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि करण जौहर का फिल्म से कोई संबंध नहीं है और इसके निर्माता फिल्म के शीर्षक में उनके नाम का अवैध रूप से उपयोग कर रहे हैं। पीठ ने करण जौहर के वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि फिल्म के शीर्षक और फिल्म के प्रचार में अनधिकृत तरीके से करण जौहर के नाम का इस्तेमाल पहली नजर में उनके व्यक्तित्व और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। करण जौहर को अपने व्यक्तित्व और अधिकारों की रक्षा का पूरा अधिकार है। फिल्म "शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ की निर्माता इंडिया प्राइड एडवाइजरी औरफिल्म निर्देशक बबलू सिंह और लेखक संजय सिंह हैं।

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