हाईकोर्ट: 6000 करोड़ से अधिक के पीएमसी बैंक घोटाला, ऑडिटर अनीता को मामले में मिली जमानत
- पीएमसी बैंक घोटाला
- एचडीआईएल को बिना उचित सुरक्षा गारंटी के 7457 करोड़ से अधिक कर्ज देने का आरोप
- बैंक के ऑडिटर अनीता शंकर किरदार को हाईकोर्ट से मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई. पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) में 6670 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में बैंक के प्रबंध निदेशक रहे जॉय थॉमस के करीबी ऑडिटर अनीता शंकर किर्दात को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। उन पर बैंक की वास्तविक वित्तीय स्थिति का सत्यापन नहीं करने का गंभीर आरोप है।
वह साल 2005 से 2019 तक बैंक में ऑडिटर के रूप में कार्यरत थीं।
एचडीआईएल को बिना उचित सुरक्षा गारंटी के 7457 करोड़ से अधिक कर्ज देने का आरोप
न्यायमूर्ति एम.एस.कर्णिक की एकलपीठ के समक्ष अनीता शंकर किर्दात की ओर से वकील अनिकेत निकम की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 5 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह 4 साल और 3 महीने से अधिक समय से जेल में है।
बैंक के ऑडिटर अनीता शंकर किरदार को हाईकोर्ट से मिली जमानत
याचिकाकर्ता एक महिला है। मामले में जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उसके भागने की संभावना नहीं है। मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। याचिकाकर्ता को कड़ी शर्तों के आधार पर जमानत दी जाती है।
6000 करोड़ से अधिक के पीएमसी बैंक घोटाला
30 सिंतबर 2019 को भांडुप पुलिस स्टेशन में पीएमसी बैंक में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गयी थी।