पंकज भुजबल को विदेश जाने की मिली अनुमति, विशेष पीएमएलए अदालत से मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सदन घोटाला से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत से पंकज भुजबल को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें दस दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
पंकज भुजबल ने विशेष पीएमएलए अदालत में अर्जी कर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने उनके आवेदन को सत्यापित किया और उन्हें अनुमति दे दी। पंकज को 10 से 20 जून तक के लिए विदेश जाने की अनुमति मिली है। सेशन कोर्ट ने सितंबर 2021 में महाराष्ट्र सदन घोटाला के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के मामले में छगन भुजबल और पंकज भुजबल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन उनके खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रहा है। विशेष अदालत के न्यायाधीश राहुल रोकड़े के समक्ष मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नियमित सुनवाई चल रही है।
सोमवार को भुजबल मामले में विशेष अदालत में सुनवाई 12 जून तक के लिए टल गई। एसीबी ने छगन भुजबल समेत 14 अन्य के खिलाफ दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के नवीनीकरण के दौरान वित्तीय गड़बड़ी का मामला दर्ज किया था। आरोप है कि 2005 में बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के ही महाराष्ट्र सदन निर्माण के लिए डेवलपर की नियुक्ति कर दी गई थी। ईडी ने इस संबंध में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की।