बॉम्बे हाईकोर्ट: केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को किया तलब
- भारतीय जांच एजेंसी फिल्म निर्माता मुश्ताक नाडियाडवाला की पाकिस्तानी पत्नी तक नोटिस भेजने में रही असफल
- नाडियाडवाला के बच्चों को पत्नी द्वारा पाकिस्तान में अवैध रखने का मामला
- मामले की 8 दिसंबर को अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता मुश्ताक नाडियाडवाला की हेबियस कार्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को रखी गई है। पिछले दिनों अदालत ने नाडियाडवाला की पत्नी को नोटिस जारी भारतीय जांच एजेंसियों को उस तक नोटिस पहुंचाने का निर्देश दिया था, लेकिन जांच एजेंसियां उस तक नोटिस पहुंचने में असफल रही। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को मुश्ताक नाडियाडवाला की ओर से वकील रानित बसु की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई के वकील कुलदीप पालिट ने कहा कि हम अदालत का समन पाकिस्तान में नहीं दे सकते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि यह समन नहीं है। यह नोटिस है।
इसे पाकिस्तान में याचिकाकर्ता की पत्नी को भेजना है। नोटिस ईमेल और कूरियर के द्वारा भी भेजी जा सकती थी। इसके बाद अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारी आनलाइन भी अदालत में पेश हो सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को रखी गई है। नाडियाडवाला की पाकिस्तानी पत्नी उनके दो नाबालिग बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली गई है। नाडियाडवाला ने अपने दोनों बच्चों को भारत लाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।