नियमों में संशोधन: अब 20 से 40 आयु वर्ग की महिलाएं पिंक ई-रिक्शा के लिए कर सकेंगी आवेदन

  • फिलहाल 18 से 35 साल की महिलाओं को आवेदन की थी अनुमति
  • राज्य के महिला व बाल विकास विभाग ने नियमों में किया संशोधन
  • मुंबई, ठाणे सहित राज्य के 17 शहरों में 10 हजार ई-रिक्शा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-13 16:02 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के लिए पिंक (गुलाबी) ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना के नियमों में संशोधन किया है। इससे अब ई-रिक्शा खरीदने के अनुदान के लिए अब 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। फिलहाल 18 से 35 आयु वर्ग वाली महिलाएं योजना के लाभ के लिए पात्र थीं। शुक्रवार को राज्य के महिला व बाल विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक लाभार्थी महिला को प्रशिक्षण, ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज के लिए सरकार की ओर से चयनित एजेंसी को सहायता करना अनिवार्य होगा। वाहन आपूर्ति करने वाली एजेंसी को पात्र लाभार्थी को ई-रिक्शा खरीदने के बैंक से 70 प्रतिशत कर्ज उपलब्ध कराने में सहयोग करना होगा।

लाभार्थी को ई-रिक्शा मिलने के बाद जिला महिला व बाल विकास अधिकारी के जरिए वाहन आपूर्ति एजेंसी को 20 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले बीते 8 जुलाई को सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी थी। महिलाओं की ओर से आवेदन के बाद लॉटरी के जरिए लाभार्थी का चयन किया जाएगा। पिंक ई-रिक्शा की कीमत 4 लाख रुपए होगी। जिसमें से सरकार 20 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराएगी। जबकि 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी को देना पड़ेगा। इसके अलावा 70 प्रतिशत राशि जिला बैंक और राष्ट्रीय कृत बैंकों से कर्ज लेना होगा।

लाभार्थी को अगले पांच सालों में कर्ज की राशि लौटना पड़ेगा। वार्षिक 3 लाख रुपए आय वाली महिलाएं ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगी। सरकार ने प्रदेश के 17 शहरों में 10 हजार पिंक ई-रिक्शा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। मुंबई उपनगर में 1400, ठाणे में 1000, नई मुंबई में 500, कल्याण में 400, डोंबिवली में 400, वसई-विरार में 400, पनवेल में 400, छत्रपति संभाजीनगर में 400, पुणे में 1400, नाशिक में 700, नागपुर में 1400, पिंपरी में 300 सहित दूसरे शहरों में महिलाओं को ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा।



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