सुप्रीम कोर्ट: ठाकरे खेमे की याचिका पर शिंदे खेमे को नोटिस, दो सप्ताह में देना होगा जवाब

  • महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती
  • उद्धव खेमे की याचिका पर एकनाथ शिंदे खेमे को नोटिस
  • दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-22 15:11 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव खेमे की याचिका पर एकनाथ शिंदे खेमे को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जारी नोटिस का दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने उद्धव की तरफ से पेश वरिष्ट वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि अनुच्छेद 226 के तहत मामले में इस न्यायालय को सुनवाई करनी चाहिए या उच्च न्यायालय को? इस पर सिब्बल ने मामले को हाईकोर्ट भेजे जाने पर फैसले में देरी होने को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। इसलिए शीर्ष अदालत को ही मामले की सुनवाई करनी चाहिए।

गौरतलब है कि उद्धव खेमे ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इंकार करने और शिंदे गुट को असली शिवसेना बताने के खिलाफ 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उधर मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने से इंकार करने के फैसले खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने उद्धव खेमे को नोटिस जारी किया है।

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