कोयला ब्लॉक आवंटन मामला : दिल्ली हाईकोर्ट का पूर्व सचिव गुप्ता और आईएएस क्रोफा की अपील पर सीबीआई को नोटिस

  • 3 साल की सजा सुनाने के फैसले को दी चुनौती
  • आईएएस क्रोफा की अपील पर सीबीआई को नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2023-08-17 12:08 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में दोषसिद्धि और 3 साल की कैद की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और आईएएस अधिकारी केएस क्रोफा की याचिका पर नोटिस जारी कर सीबीआई से जवाब तलब किया है।

यहां की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने एचसी गुप्ता, केएस क्रोफा और केसी सामरिया सहित पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, उनके बेटे देवेन्द्र दर्डा और जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में 13 जुलाई को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 26 जुलाई को मामले में विजय दर्डा, देवेन्द्र दर्डा और मनोजकुमार जायसवाल को 4 साल और इन तीन अधिकारियों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, निचली अदालत ने बाद में मामले में गुप्ता, क्रोफा और सामरिया को जमानत दे दी थी। दर्डा और जायसवाल को दो दिन बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष आज इन अधिकारियों की अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति ने कहा कि गुप्ता और क्रोफा मामले के अंतिम निपटान होने तक जमानत पर बाहर रहेंगे। अदालत ने आदेश में कहा कि अपील स्वीकार की जाती है और इसे अन्य दोषियों द्वारा दायर अपीलों के साथ उचित समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। 

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